आधार कार्ड से जुड़े नए नियम अब लागू - जानिए कौनसे नियम


वर्तमान में अगर आपके पास Aadhaar Card (आधार कार्ड) नहीं है या कोई जानकारी अधूरी है तो आपको परेशानी होती है। अब Aadhaar Card एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बन गया है, जिसके बिना सारे काम बीच में ही रुक जाते हैं।

Aadhar Card Update

इतना ही नहीं, बिना आधार कार्ड के आप सरकारी नौकरियों में आर्थिक लाभ के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे या किसी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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इस बीच अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें कोई त्रुटि है, जानकारी अपडेट की गई है, तो उसे सुधार लें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आधार कार्ड में कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है।

इसलिए एक बार ध्यान से इसे अपडेट कर लें, नहीं तो दिक्कत होगी। अब आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी होगा।

जानिए आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें

आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी UIDAI ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होगा। इसके मुताबिक आप Aadhaar Card Name Change (आधार कार्ड में नाम बदलने) की प्रक्रिया सिर्फ दो बार ही पूरी कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो आप इसे तुरंत ठीक कर सकते हैं।

इसके लिए आपको जन सुविधा केंद्र जाना होगा, जहां आपको आवेदन करना होगा। आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर इसका नाम आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बदला जा सकता है।

जन्म तिथि पर बड़ा अपडेट

आधार कार्ड में 1 बार से अधिक जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती है, आधार कार्ड बनाने वक्त आवेदक ने जो जन्म की तारीख दी थी उसे केवल एक बार ही बदला जा सकता है फिर इसे दोबारा ठीक नहीं करवाया जा सकता है। यूआइडीएआइ ने इसके बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है जन्मतिथि एक बार नजदीकी आधार कार्ड केंद्र पर जाकर ठीक करवाया जा सकता है। हालांकि आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने के लिए अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य रखा गया है।


साथ ही जो भी आवेदक अपने Aadhaar Card Birthdate Change (आधार कार्ड में जन्मतिथि को बदलना) चाहता है तो उसने आधार कार्ड बनवाने वक्त जो जन्म तारीख दी थी उसके जन्म तारीख में 3 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि 3 वर्ष से अधिक का अंतर है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आधार कार्ड की रीजनल ऑफिस इस मामले को ले कर जाना होगा। वह Aadhaar Card Update (आधार कार्ड में अपडेट) रीजनल ऑफिस के माध्यम से ही करवा पाएगा।

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आधार कार्ड में जन्मतिथि के तरह Gender (जेंडर) को लेकर भी सामान नियम ही बनाना गया है । आधार कार्ड में लिंग सिर्फ एक बार ही लिखवाया जा सकता है ,इसे बदल नहीं सकते अगर फिर भी किसी स्थिति में आधार कार्ड में लिंग को बदलने की आवश्यकता होती है तो इसे भी रीजनल ऑफिस की मदद से ही बदला जा सकता है। इसके लिए आवेदक रिजिनल आधार ऑफिस में आवेदन करना होगा तभी वह अपने आधार कार्ड में लिंग को बदल पाएंगे ।


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Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


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