आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं


केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने Driving Licences ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। सरकार के नए नियम लागू होने से अब लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जब लाइसेंस बनवाने के लिए RTO Office आरटीओ ऑफिस जाते थे तो वहां काफी कतारें लग जाती थीं। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन केंद्र ने नियमों में बदलाव कर दिया है और अब लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।

आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

Online Driving Licences ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर सरकार की ओर से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। तो अब टेस्ट के लिए RTO Office आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। बिचौलियों द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है।

1 जून से नियम लागू

यह नियम 1 जून 2024 से लागू हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का काम अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। लोग निजी प्रशिक्षण केंद्र में जाकर परीक्षा दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों का काम आसान हो जायेगा।

भ्रष्टाचार कम होगा

केंद्र के इस नियम बदलाव से लोगों का समय बचेगा और लाइसेंस जल्दी बन जाएगा। पहले बिचौलियों के कारण लाइसेंस बनाने में भ्रष्टाचार होता था। लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। लेकिन नियमों में बदलाव से लोगों को सस्ते में लाइसेंस मिल सकेगा।

ऐसा लगेगा जुर्माना

भारत में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना अपराध है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो 25000 रुपये का जुर्माना लगेगा और माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

- सबसे पहले https://sarthi.parivahan.gov.in/ साइट पर जाएं।
- इसके बाद अपने राज्य का चयन करें और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग लाइसेंस मेनू का चयन करें।
- इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जोड़ें और जन्मतिथि भी डालें।
- आवेदन पत्र भरें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
- आरटीओ कार्यालय जाकर मूल दस्तावेज और फीस स्लिप दें।
- इसके बाद आप किसी प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर लाइसेंस बनवा सकते हैं।




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