केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ PAN Card पैन कार्ड बंद कर दिए हैं। यह सख्त फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि PAN Card Aadhaar Card Link पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया था। एक RTI आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून है। तय समय में दोनों कार्ड लिंक नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की गयी है।
देश में पैन कार्ड की संख्या 70.24 करोड़ तक पहुंच गई है. इनमें से 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया था। करीब 12 करोड़ लोगों ने तय समय में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 11.5 करोड़ लोगों के कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
यह RTI आरटीआई मध्य प्रदेश के एक आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर गौड़ ने दायर की थी। जिसमें जानकारी दी गई थी कि नए पैन कार्ड बनाते समय आधार को लिंक किया जाता है। यह आदेश उन लोगों के लिए जारी किया गया है जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवा लिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, जो लोग पैन-आधार लिंक कराने में विफल रहते हैं, वे 1,000 रुपये का जुर्माना देकर अपने कार्ड को फिर से सक्रिय कर सकते हैं।
How to know PAN card is Active or Deactive / पैन कार्ड वैध है या अवैध जानिए यहाँ
यह जांचने के चरण नीचे दिए गए हैं कि आपका पैन कार्ड वैध है या अवैध
Step 1: आयकर https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर 'Quick Links' शीर्षक के तहत 'Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: अपना पैन, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
Step 4: इसके बाद, अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका पैन स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा।
How to Link PAN Aadhaar Card / पैन-आधार कैसे लिंक करें?
Step 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर 'Quick Links' शीर्षक के तहत 'e-Pay Tax' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: 'PAN' नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
Step 4: OTP दर्ज करें और 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
Step 5: इसके बाद, 'Income Tax' टैब के अंतर्गत 'Proceed' बटन पर क्लिक करें।
Step 6: Assessment Year को '2023-24', Payment के प्रकार (Minor Head) को 'Other Receipts (500)' के रूप में चुनें और जुर्माना भरने के लिए 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
Step 7: जुर्माना भरने के बाद, होमपेज पर जाएं और 'Quick Links' शीर्षक के तहत 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 8: पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें। नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।
Step 9: OTP दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें। PAN-Aadhaar Linking का अनुरोध UIDAI को भेजा जाएगा।
Check PAN Aadhaar Linking Status / पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कैसे करें?
Step 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर 'Quick Links' शीर्षक के तहत 'Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और 'View Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।
Step 4: पैन-आधार लिंक स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
जब पैन-आधार लिंक नहीं होगा, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पैन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको जुर्माना राशि का भुगतान करने के बाद अपने पैन-आधार को लिंक करने का अनुरोध भेजना होगा। हालाँकि, पैन कार्ड को दोबारा चालू होने में 30 दिन का समय लगेगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर परिणाम
पैन कार्ड बंद होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। CBDT के मुताबिक, ऐसे लोग इनकम टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर सकते। डीमैट खाता नहीं खोला जाएगा और म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद के लिए भुगतान 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। आप रुपये में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। गाड़ियों की खरीद पर आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। बैंक में एफडी और सेविंग अकाउंट के अलावा कोई खाता नहीं खुलेगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आप रुपये का बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। 50,000 का भुगतान नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर ज्यादा टैक्स लगेगा।
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Note :
किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता
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